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Thursday, April 30, 2026

देहरादून -धामी कैबिनेट की बैठक में 18 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर,वन दरोगा और वन आरक्षी की आयु सीमा में बदलाव को मिली मंजूरी

देहरादून -धामी कैबिनेट की बैठक में 18 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर,वन दरोगा और वन आरक्षी की आयु सीमा में बदलाव को मिली मंजूरी




देहरादून।।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई बैठक में 18 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर  


कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर-:



-:उत्तराखंड मोटरयान संशोधित नियमावली 2026 के तहत वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक, प्रवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों का वर्दी निर्धारण को मिली मंजूरी।।


-:कुंभ मेले में एक करोड़ तक के कार्य को मेला अधिकारी एवं 5 करोड़ तक के कार्य  गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत कर करेंगे स्वीकृत 5 करोड़ से अधिक के कार्य शासन स्तर पर होंगे स्वीकृत।।


-:उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 2026 के संशोधन को मिली मंजूरी।।


-:जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदेन सदस्य के रूप में होंगे।।


-:एसिड अटैक विक्टिम को भी शामिल करने का लिया गया निर्णय।।


-:उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली 2023 में संशोधन को मिली मंजूरी,रॉयल्टी की दर को 7 रुपए प्रति कुंतल को बढ़ाकर 8 रुपए प्रति कुंटल किया गया।।


-:वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में किए गए संशोधन को मिली मंजूरी।।


-:परिवहन विभाग में 250 बसों को खरीदने संबंधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी,परिवहन निगम को शासन ने 100 बसें खरीदने की मंजूरी दी थी. जिसे अब बढ़कर 109 कर दिया है जीएसटी  28 फ़ीसदी से घटकर 18 फ़ीसदी हो गई है जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है।।


-:उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन किया गया ,वन दरोगा के शैक्षिक अहर्ता को इंटरमीडिएट से बढ़कर स्नातक किया गया ,वन दरोगा की आयु सीमा बढ़ाकर 21 से 35 साल की गई,वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष की गई।।


-:उत्तराखंड में संचालित मदरसों में कक्षा 1 से  8 तक संचालित किए  जा रहे  सभी मदरसों को जिला स्तर पर मिलेगी मान्यता कक्षा 9 से 12 तक सभी मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से लेनी होगी मान्यता,मदरसों अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का अध्यादेश लाने को मंजूरी मिली है।।


-:कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग के प्रतिक्षा सूची को लेकर एसओपी बनाई जाएगी।।


-: शिक्षा विभाग की उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिल गई है।।


-: उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा शैक्षिक संवर्ग सेवा नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई है।।


-:लोक निर्माण विभाग में 2023 में 2010 पदों पर भर्ती हुई थी जिसमें से सात पर्दों पर दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी, लेकिन दिव्यांग श्रेणी के लोग ना मिल पाने के चलते सामान्य लोगों की भर्ती कर ली गई थी ऐसे में 6 पदों को दिव्यांग श्रेणी के लिए सृजित करने का लिया गया निर्णय।।



-:वित्त विभाग के तहत वर्ग चार्ज कर्मचारियों को पेंशन देने को लेकर  उनकी सेवाएं जोड़ी जाएंगी जिसको लेकर शासनादेश जारी किया गया था लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए थे।इसके बाद कोर्ट ने स्थगन के आदेश दे दिए थे जिसको मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया।।


-: उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के तहत सूचीबद्ध D श्रेणी ठेकेदार को काम करने के लिए 1 करोड़ से बढ़कर 1.50 करोड़ किया गया है।।


-:राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, प्रदेश की सरकारी कॉलेज के लिए शुरू की गई थी मौजूद 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्राचार्य हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।।


 -:वन क्षेत्र की सीमा में मौन पालन किये जाने को लेकर वन विभाग ने नीति तैयार की है. जिस पर मंत्रिमंडल ने जताई सहमति।।

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