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Friday, June 27, 2025

नैनीताल-उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाया

नैनीताल-उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर  हाईकोर्ट का बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाया




नैनीताल।।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला देते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगी रोक को हटा दिया है।बताते चलें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर  के खिलाफ कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं पर आज 27  सुनवाई हुई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव को लेकर बड़ा फैसला देते हुए कोर्ट ने  चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया  वहीं राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है।



उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर तीन हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमें आपत्ति है तो वह कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है।आज हुई सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए।


कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक ही तरह से होता है।एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों के 63 फीसदी सीटें आरक्षित की गई। मुख्य न्यायाधीश नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से आरक्षण रोस्टर में कई सीटों के लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख करते हुए इसे संविधान एवं  सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिए आदेशों के खिलाफ बताया महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना व वर्तमान पंचायत चुनाव को प्रथम चरण माना जाना आवश्यक था।

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