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Thursday, May 28, 2020

उत्तराखंड में विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासियों और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हुई लांच



उत्तराखंड के युवाओं व हाल ही में घर लौटे राज्य के प्रवासी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के  लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री तिर्वेंद्र सिंह रावत ने MSME विभाग द्वारा जारी योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुँचाने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं, ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मुख्य बातें:
● इस योजना से राज्य के कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्प और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे।

● इसमें दुकान खोलना,मुर्गीपालन, पशुपालन, डेरी खोलना, मिल्क बूथ, मछली पालन,ब्यूटी पार्लर, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट खोलना आदि कई कार्य किए जा सकते हैं।

● योजना में सब्सिडी दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम ₹25 लाख सर्विस सेक्टर में अधिकतम ₹10 लाख तक ऋण लिया जा सकता है। इस ऋण पर दूरस्थ जिलों में  25% सब्सिडी, पर्वतीय जिलों में 20% सब्सिडी तथा मैदानी क्षेत्रों में 15% सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम छूट ₹6.25 लाख तक मिलेगी।

● वही व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है जो उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो तथा पहले से किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न रहा हो

● मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण मिलेगा। योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10% जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 5% स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

● आवेदन के लिए, आवेदकों को महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में आॅनलाईन एवं मैनुअल आवेदन करने की सुविधा है।

रिपोर्ट -हेमकान्त नौटियाल

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