देहरादून-उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी,दो चरणों में होगें चुनाव
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देहरादून।।उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1141/रा०नि०आ०-2/4324/2025 आज 21 जून 2025 को जारी होने के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोडकर) आदर्श आचार संहिता आज दिनांक 21.06.2025 से प्रभावी होकर निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।उत्तराखंड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।
भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-885/XII(1)/2025/86(16)/2019 दिनांक 21 जून, 2025 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे।
निर्वाचन कार्यक्रम दो चक्रों में होंगे। चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण परिशिष्ट-क संलग्न है।
-:संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों / स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 23.06.2025 (सोमवार) को जारी करते हुये उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे।
-:सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/ स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।
-:सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की ब्रिकी जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 23.06. 2025 से दिनांक 27.06.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 28.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
-:इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा।
-:सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर घोषित किये जायेंगे।
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