उत्तरकाशी-जिला मजिस्ट्रेट ने हटाई धारा 163,घटना की शाम से लागू थी धारा 163
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उत्तरकाशी।।जनपद मुख्यालय में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की थी लेकिन जनपद मुख्यालय में शांति व्यवस्था को देखते हुए।जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए है
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बताते चलें कि जनपद मुख्यालय में 24 अक्टूबर हुए लाठीचार्ज और पथराव के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत दिनांक 24.10.2024 की शाम से अग्रिम आदेशों तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी। वर्तमान में जनपद अन्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कायम होने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी के द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने से सम्बंधित आदेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 को आज सांय समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया है।
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