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Tuesday, October 18, 2022

उत्तरकाशी- न्याय निर्णायक अधिकारी /खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस के व्यवसाय चला रहे व्यवसायियों पर लगाया एक लाख का जुर्माना

उत्तरकाशी- न्याय निर्णायक अधिकारी/खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस के व्यवसाय चला रहे व्यवसायियों  पर लगाया एक लाख  का जुर्माना




उत्तरकाशी।( ब्यूरो)न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी तीर्थ पाल  ने कुल 04 वादों का निस्तारण किया है। और साथ ही  प्रतिवादियों पर कुल 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जिसमे डुण्डा स्थित 01 होटल, मातली स्थित 01 डेयरी की दुकान और बड़ेथी स्थित 01 आइसक्रीम फैक्ट्री शामिल है। उत्तरकाशी स्थित एक मिठाई की दुकान के विरुद्ध पर्याप्त  मात्रा में साक्ष्य न मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया। माह अप्रैल 2022 मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार द्वारा निरिक्षण के दौरान पाया था कि  उपरोक्त तीनो खाद्य व्यापारी बिना लाइसेंस के व्यवसाय चला रहे थे।पहली बार नोटिस देने के बावजूद बिना  लाइसेंस के व्यवसाय चला रहे थे। अत: धारा 31 के उल्लंघन पर धारा 58 के तहत वाद दायर कर दिया गया। प्रतिवादीयो द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद आज निर्णयादेश पारित किया गया।

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