उत्तरकाशी- जिला विशेष सत्र न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सुनाई सजा - PiyushTimes.com | Uttarkashi News

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Friday, August 5, 2022

उत्तरकाशी- जिला विशेष सत्र न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सुनाई सजा

उत्तरकाशी- जिला विशेष सत्र न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को  20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सुनाई सजा




उत्तरकाशी।।  (ब्यूरो)जिला विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आज अभियुक्त सुरेश कुमार  पुत्र नकता दास भगवान पुर उत्तरप्रदेश  को 20 साल की कैद और ₹50000 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई अर्थदंड  अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास कटना  होगा।



शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने  बताया कि दशगी पट्टी बनगांव निवासी  नाबालिग पीड़िता 18 अक्टूबर 2020 को बिना  परिजनों के बताएं कहीं चली गई थी जिस पर परिजनों ने 26 अक्टूबर  2020 को पटवारी चौकी दशगी में पीड़िता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जहां बाद में मामला रेगुलर पुलिस थाना धरासू को ट्रांसफर हुआ वहीं पुलिस ने काफी छानबीन के बाद 24 नवंबर 2020 को पीड़िता को भगवानपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश कुमार पुत्र नकता दास जो मूल रूप से टिहरी जनपद के निवासी हैं के यहां से बरामद किया। उसके बाद पुलिस के पूछताछ पर पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान पर पुलिस  नेअभियुक्त  के खिलाफ  धारा 363,366A ,5 /6 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर  अभियुक्त को जेल भेजा गया। 3 जनवरी 2021 को आरोपी के खिलाफ जिला  न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।आज शुक्रवार  को अभियोजन पक्ष से  जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने 5 गवाह  और अन्य साक्ष्य जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जहां विशेष सत्र  जिला न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला  ने दोष  सिद्ध होने पर अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाते हुए 20 साल की जेल और ₹50000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई अर्थदंड जमा न करने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास कटना होगा और आरोपी को जेल भेज दिया। साथ ही ₹50000 के अर्थदंड में से ₹25000 पीड़िता को देना होगा

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