उत्तरकाशी-न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई, आरोपी युवक ने नाबालिक युवती के साथ जबरन बनाए थे शारीरिक संबंध
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उत्तरकाशी।।जिला विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने कल सोमवार को बड़कोट के एक युवक का नाबालिग के साथ जबरन शारिरिक संबध बनाकर गर्भवती बनाने के आरोप में 20 वर्ष की सजा और 60 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड ने देेने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कठोर करावास की सजा भी सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ आठ गवाह और डीएनए रिपोर्ट पेश की गई।
विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने बताया कि नंवबर 2019 को नरोंका बड़कोट निवासी अमित चौहान की जानपहचान वहां किराए पर रहने वाली एक नाबालिग के साथ हुई। जनवरी 2020 को अमित चौहान नाबालिग के कमरे में गया। जहां पर उसने नाबालिग से जबरन शारिरिक संबध बनाए। जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी नाबालिग ने युवक को दी। युवक ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह बच्चा उसका नहीं है। उसके बाद नाबालिग ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। वहीं नौ माह बाद नाबालिग ने एक बच्चे का जन्म दिया। उस दिन भी युवक को इसकी जानकारी दे दी गई। लेकिन उसने एक बार फिर बच्चा उसका होने से इनकार कर दिया। जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने सिंतबर 2020 को पुरोला थाने में तहरीर दी। पुलिस ने युवक को अगले दिन गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने बताया कि सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आठ गवाह और डीएनए रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। जिसके आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास




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