उत्तरकाशी-कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किए नए आदेश जारी
उत्तरकाशी।।अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने जनपद कोरोना वायरस के संक्रमण में निरंतर हो रही है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं।
जनपद अंतर्गत 6 मई 2021 (गुरुवार) से दिनांक 8 मई 2021 (शनिवार) तक जनपद उत्तरकाशी के नगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य कस्बों यथा डुंडा, ब्रह्मखाल भटवाड़ी,डामटा तथा मोरी, में (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) समस्त दुकाने पूर्णतः बंद रहेगी। उक्त अवधि में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 1.00 बजे तक खुली रहेगी। इसके साथ ही 9 मई 2021 (रविवार) को पूर्व की भांति संपूर्ण जनपद में पूर्णतः कोविड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट रहेगी।
👉 फल,सब्जी की दुकानें, डेयरी,बैकरी, मीट-मछली (वैध लाइसेंसधारी) अंडे, राशन,सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकानें दोपहर 1:00 बजे तक खुली रह सकेगी।
👉- पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
👉 शादी और संबंधित समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
👉निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिकों मजदूर तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
👉निर्माण कार्य सीमेंट,सरिया, रेत, बजरी,ईंट की दुकानें दोपहर 1:00 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।
👉 रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी ।
👉 शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
👉 मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
👉 चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
👉 कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन में छूट रहेगी।
👉 पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संसाधन एवं बीमा कंपनी यथा समय खुले रहेंगे।
👉 अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घंटे के भीतर की अवधि के कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी।
👉 आपातकालीन सेवा में वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों, मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से संबंधित वाहनों तथा औद्योगिक इकाइयों एवं इनके वाहन व कार्मिको का आवागमन अनुमन्य है इसलिए इन्हें रोका नहीं जाएगा।
👉 शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी के कार्मिकों एवं उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र/ संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, शाखा प्रबंधक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।
रिपोर्ट-हेमकान्त नौटियाल
No comments:
Post a Comment