उत्तरकाशी-उत्तरकाशी जिला मुख्यालय माल रोड के आस-पास कपूर गल्ली कंटेन्मेंट जॉन में तब्दील,कड़े नियमों के साथ कंटेन्मेंट जॉन में आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध, उलंघन करने पर धारा 188 के तहत,दंडनीय अपराध - PiyushTimes.com | Uttarkashi News

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Wednesday, July 22, 2020

उत्तरकाशी-उत्तरकाशी जिला मुख्यालय माल रोड के आस-पास कपूर गल्ली कंटेन्मेंट जॉन में तब्दील,कड़े नियमों के साथ कंटेन्मेंट जॉन में आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध, उलंघन करने पर धारा 188 के तहत,दंडनीय अपराध

उत्तरकाशी-उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के माल रोड के आस-पास कपूर गल्ली कंटेन्मेंट जॉन में तब्दील,कड़े नियमों के साथ कंटेन्मेंट जॉन में आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध, उलंघन करने पर धारा 188 के तहत,दंडनीय अपराध

उत्तरकाशी।।।उत्तरकाशी जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड़ पर  covid-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए अब  सामाजिक दूरी एवं पृथक्कीकरण के    उपयोग को लागू किया जाना अतिआवश्यक किया गया है  
 
जिला मुख्यालय में कोरोना वायरस  covid-19 समुदाय संक्रमण को देखते हुए  बाड़ाहाट के वार्ड नम्बर 09 के माल रोड़ से जाने वाली गली एवं कपूर भवन के दोनों तरफ व दुर्गा प्रिटिंग प्रेस तथा कपूर कम्पलेक्ट को 20 जुलाई से कंन्टेनमेट जोन घोषित करते हुये तत्काल प्रभाव से सील किया गया है
        

 उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी देवेन्द्र सिंह नेगी ने दं.प्र.सं. की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बाड़ाहाट के वार्ड नम्बर 09 के माल रोड़ से जाने वाली गली एवं कपूर भवन के दोनों तरफ व दुर्गा प्रिटिंग प्रेस तथा कपूर कम्पलेक्ट तक कन्टेनमेट जोन क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की है 

जो निम्न प्रकार है 

1-:कन्टेनमेंट जोन में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाॅं प्रतिबंधित रहेगी, 
2-:कन्टेनमेंट जोन में आवागमन पैदल/वाहन से पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत कन्टेनमेंट जोन में तैनात अधिकारी/कर्मचारी/आशा/आंगनबाडी/डॉक्टर आदि अवमुक्त रहेगे, 

3-:कन्टेनमेंट जोन से व्यक्तियों के बाहर जाने एवं बाहर से अन्दर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न/दूध/गैस/सब्जी/दवाईयाॅं आदि के लिये व्यक्ति सामाजिक दूरी         का पालन करते हुये आवश्यकतानुसार उक्त स्थान तक आ सकता हैं जहां से उक्त सामग्री प्राप्त हो रही है, ऐसे सभी निजी प्रतिष्ठान जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सहायक है, वह खुले रहेंगे, 

4-:आपातकालीन स्थिति में/बीमारी आदि से ग्रसित व्यक्तियों की कन्टेनमेंट जोन में से बाहर आने की अनुमति             होगी इस हेतु चिकित्सक की आख्या अनिवार्य होगी, निषेद्याज्ञा का उल्लंघन धारा-188द.प्र.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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