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Saturday, June 27, 2020

उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश ,जिला योजना की धनराशि जिलाधिकारी कर पाएंगे खर्च पर लगाई रोक

उत्तरकाशी।।।।।उत्तराखंड में अभी जिला नियोजन समिति के चुनाव नहीं हुए है इसके चलते उत्तराखंड सरकार ने जिला योजना की धनराशि को खर्च करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया था बताते चलें कि बीते 12 जून को सरकार ने एक आध्यदेश जारी किया कि जिला योजना की धनराशि को जिलाधिकारी विभिन्न योजनाओं पर खर्च कर पाएंगे और 16 जून को उत्तराखंड शासन ने जिलाधिकारियों को 110 करोड़ की धनराशि जारी कर दी थी 

 जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष उत्तराखंड जिला पंचायत सदस्य संगठन प्रदीप भट्ट  ने उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट  में एक जनहित याचिका लगाई कि जब अभी उत्तराखंड में जिला नियोजन समिति के चुनाव नहीं हुए तो सरकार कैसे जिला योजना की धनराशि को खर्च करने का अधिकार जिलाधिकारी को दे सकते है वहीं प्रदीप भट्ट ने कहा कि पिछले माह उत्तराखंड सरकार ने मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पास किया कि जिला योजना की धनराशि जिलाधिकारी विभिन्न योजनाओं पर खर्च कर पाएंगे और इस पर राज्य सरकार ने 12 जून एक आध्यदेश जारी किया सरकार के इस फैसले को प्रदीप भट्ट ने हाईकोर्ट नैनीताल में चुनोती दी और प्रदीप भट्ट की  याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई  करते हुए  सरकार के पूर्व के आदेश पर रोक लगा दी  

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी आदेश पर हाईकोर्ट के द्वारा  रोक लगाने पर उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और हाइकोर्ट का धन्यवाद करते हुए  अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने कहा कि लोकतांत्रिक ब्यवस्थाओं का हनन नहीं होना चाहिए साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को जल्द ही शेष बचे जनपदों के चुनाव सम्पन्न करवाने चाहिए जब इस आपदा के काल मे राज्यसभा सहित अन्य चुनाव हो सकते है  तो जिला नियोजन समिति के चुनाव क्यों नहीं हो सकते ?   जबकि  नियोजन समिति के चुनाव कुछ ही जनपदों में शेष रह गए है अधिकांश जनपदों में सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके है 

रिपोर्ट -हेमकान्त नौटियाल

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