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Sunday, November 28, 2021

Uttarkashi-नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को जिला न्यायालय ने सुनाई तीन साल के सश्रम कारावास की सजा,दस हजार का लगाया अर्थदंड

 Uttarkashi-नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को जिला न्यायालय ने सुनाई तीन  साल के सश्रम कारावास की सजा,दस हजार का लगाया अर्थदंड



उत्तरकाशी।।जिला न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को 3 साल की सश्रम कारावास सुनाई सजा। आरोपी पर 10 हजार का भी लगाया अर्थदंड।



16 मई 2019 को थाना कोतवाली उत्तरकाशी में पीड़िता नाबालिग के मामा ने छेड़खानी की रिपोर्ट करवाई थी दर्ज,पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत बिहार निवासी चन्द्र किशोर  अभियुक्त पर मुकदमा किया था दर्ज।


जिला न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की विशेष अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कल छेड़खानी के आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


हेमकान्त नौटियाल

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